
कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने और इलाज में लापरवाही के लगने वाले आरोपों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी कोविड अस्पताल के वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और मरीज का एक तीमारदार अस्पताल परिसर में रुक सकेगा। इस संबंध में शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सचिव पद्यमिनी सिंघला ने आदेश जारी किए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के आदेश में दिए निर्देशों का पालन करने के लिए जारी किए गए है। इसके तहत सभी अस्पतालों को वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने होगे।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पहले ही आदेश जारी किए जा चुके है। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सीसीटीवी की फुटेज केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के निर्देश पर अस्पताल का निरीक्षण करने आने वाली कमेटी को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा अस्पताल में प्रशासन की तरफ से चिन्हित किसी जगह पर मरीज के एक तीमारदार को ठहरने की भी अनुमति होगी।
इसके अलावा अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित करनी होगी। जहां पर परिजन खुद जाकर या फोन पर अपने मरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आदेश के अनुसार जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कोविड अस्पताल के जिम्मेदारों पर बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जाएगी।
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