कोरोना संक्रमण को लेकर परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली में परिवहन विभाग ने 30जून तक के लिए डाइविंग लाइसेंस और आरसी स्पीड पोस्ट से भेजने पर रोक लगा दी है। अब लाइसेंस आवेदनकर्ता को अपना ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग में जाकर ही लेने होंगे।
परिवहन विभाग अब अगले आदेश तक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनकर्ताओं का ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी स्पीड पोस्ट से नही भेजेगी। परिवहन विभाग ने आवेदक को डाइविंग लाइसेंस और आरसी आवेदन कर्ता के हाथ में ही देने के आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने डाइविंग लाइसेंस और आरसी स्पीड पोस्ट से भेजने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के अनुसार डाक विभाग के सामान्य तौर पर कार्य न करने तक डीएल और आरसी स्पीड पोस्ट की जगह आवेदक को कार्यालय में ही दी जाएगी। इससे आवेदक को डीएल और आरसी प्राप्त करने में देरी नहीं होगी। इस फैसले से आवेदनकर्ताओं को सहूलियत भी होगी। इससे पहले उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्पीड पोस्ट का इंतजार करना पड़ता था।
ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहें हैं परेशानियों से बचने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। यहां से राज्य का चुनाव करें। आगे के क्रम में न्यू ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प दिखाई देगा। जिसके बाद सामने आए विकल्पों में से एक चुनाव करना होगा। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लगातार का ऑप्शन आएगा। इसपर क्लिक करने के बाद आवेदनकर्ता को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिल जाएगा।
लाइसेंस बनवाने के क्रम में लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में सही जानकारी भरनी होगी और मांगे गए दस्तावेज भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। अब आपको डीएल के लिए आवेदन की तारीख चुननी होगी। साथ ही आपको डीएल के लिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि नया लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी -आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- इलेक्ट्रिसिटी बिल
- पैन कार्ड
- पानी का बिल
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