वेस्ट दिल्ली सरकार ने शराब की 66 प्राइवेट दुकानों को ऑड-ईवन फार्मूले पर शनिवार से खोलने की अनुमति दे दी। इन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शुक्रवार को आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने कंटेनमेंट जाने की बाहर की प्राइवेट दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी।
हालांकि यदि दुकान खोलने के बाद कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो दुकान को बंद करना होगा। इसके लिए उनको स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग लेने को कहा गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई दुकान संचालक गलत सूचना देकर दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन दुकान संचालकों को शाम 7 बजे तक शराब पर लिया गया 70 प्रतिशत कोरोना सेस सरकार को जमा करना होगा।
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