
कारोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए 40 दिनों के लॉक डाउन के बाद आज सब के लिए राहत का दिन होगा। आज से गुड़गांव और मेवात रेड जोन से ऑरेंज जोन में प्रवेश करेगा। लॉक डाउन के नियमों में सशर्त छूट मिलने के साथ ही दुकानों से लेकर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। हालांकि, गुड़गांव में कोरोना संक्रमण के केस लगातार मिल रहे हैं। रविवार को भी पांच केस मिले। इस तरह से पांच दिन में कुल 21 केस मिलने से शहरी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ऐसे में ऑरेंज जोन में होने के बावजूद जिला प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू नियमों के अतिरिक्त सख्ती बरत सकती हैं। व्यापारी और कारोबारी भी भय के माहौल में दुकानें खोलने से व्यक्तिगत तौर पर परहेज करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेशानुसार ऑरेंज जोन में आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड आदि सरकार द्वारा निर्धारित इंडस्ट्रियल एरिया में आईटी-आईटीज इंडस्ट्रीज में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगा। इससे अलग सामान्य उद्योगों में 75 परसेंट कर्मियों के साथ उत्पादन का कार्य करने की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में ग्रामीण, ई-कॉमर्स और नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में आईटी और आईटीज में 50 फीसदी स्टाफ और जनरल इंडस्ट्री में 75 फीसदी कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। कर्मियों के आने-जाने का पास बनवाने के लिए इंडस्ट्री को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
कमियां पाए जाने पर उद्यमियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
आवेदन के साथ कंपनियों को अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसमें 1 मई को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना का भरोसा और उद्योगों को सभी आवश्यक जानकारियां देनी होगी। स्व घोषित इस व्यवस्था में उद्यमियों की विशेष जिम्मेवारी तय की गई है। एसओपी के नियमों की उल्लंघना के लिए उद्यमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसमें कमी पाए जाने पर उद्यमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़े मॉल व शॉपिंग कॉम्पेक्स को छोड़कर अन्य मार्केट खुलेंगे
लॉक डाउन-3 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मार्केट, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्पलैक्स को छोड़कर नगर निगम गुड़गांव की सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति होगी। बाजारों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।
65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति | 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मार्केट क्षेत्रों में नहीं जा सकते। दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के बारे में अपने यहां एक पब्लिक नोटिस भी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि नगर निगम मार्केट एरिया में दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय भी निर्धारित करेगा तथा मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक रोस्टर प्रणाली भी तैयार की जाएगी।
एसओपी नियमों की पालना जरूरी
नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने बारे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से मार्केट क्षेत्रों में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी अर्थात दो गज की दूरी बनाए रखने के साथ ही दोनों के लिए दस्ताने एवं मास्क पहनना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि वातानुकूलित दुकानों के बाहर खड़े गार्डों के पास सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर होना जरूरी है तथा दुकानदारों, सेल्समैन को भी मास्क और दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक बार में दुकान के अंदर 5 ग्राहकों से ज्यादा ना हों। दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले ग्राहक लाईन में एक-दूसरे से कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े हों, इसके लिए प्रॉपर मार्किंग सर्कल बनाना जरूरी है। दुकानों के एंट्री और एक्जिट प्वाइंटों पर अस्थाई बैरियर एवं थर्मल स्कैनिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। ग्राहकों के लिए भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अपने वाहनों को दुकानों के बाहर पार्क ना करें, बल्कि इन्हें पार्किंग स्थलों पर पार्क करके आएं।
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