मरकज मामले में 31 मार्च काे दर्ज एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को अदालत में चार्शशीट दाखिल कर दी। फिलहाल 20 चार्जशीट में 82 विदेशी मेहमानों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर महामारी अधिनियम और वीसा नियमों के उल्लंघन व देश में महामारी फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये 82 आराेपी 20 अलग-अलग देशाें के हैं।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल जो 20 चार्जशीट दाखिल की गई हैं, उनमें सभी विदेशी शामिल हैं। इन सभी ने टूरिस्ट वीसा पर तबलीगी मरकज की यात्रा की थी। ये सभी कुछ वक्त तबलीगी मरकज (निजामुद्दीन बस्ती स्थित) में ठहरे भी थे।
विदेशी मेहमानों ने वीसा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही इन पर महामारी अधिनियम अाैर आपदा प्रबंधन कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जांच अभी जारी है। फिलहाल यह पता चला है कि 34 देशों के करीब 900 विदेशी मेहमानों ने मरकज तबलीगी कांड में नियम कानूनों का पालन नहीं किया था। इन सभी को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इन बाकी विदेशी आरोपियों के खिलाफ भी अाराेप पत्र तैयार की जा रही है। इन आरोपियों के खिलाफ उनके मुल्क के हिसाब से एक-एक अाराेप पत्र दाखिल किया जाएगा।
जमात के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं : दिल्ली पुलिसदिल्ली पुलिस ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेने के लिए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले में न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न ही किसी को हिरासत में लिया है। उसने दिल्ली हाई काेर्ट में मंगलवार को ये जानकारी दी है। अदालत ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 916 विदेशी नागरिकों की रिहाई का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और आप सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया कि इन विदेशी नागरिकों के कोविड-19 की जांच में संक्रमित नहीं पाए जाने के बावजूद इन्हें 30 मार्च से अाइसाेलेशन में रखा हुआ है। याचिका में सभी विदेशी नागरिक जिनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें अाइसाेलेशन से निकाल कर अन्य जगह पर ठहराने की अपील की गई।
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